Liquor stores will be open from June 1 : कोरोना काल में सख्त पाबंदियों ने राज्य की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है. इसलिए वित्त विभाग ने मांग की है कि प्रतिबंधों में ढील दी जाए और आपदा प्रबंधन ने भी प्रतिबंधों में ढील देने की तत्परता दिखाई है| क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी है|
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, होटल, शराब की दुकानों और अन्य दुकानों के घंटे 1 जून से सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। हालांकि, पार्सल सेवा पर जोर दिया जाएगा, आपदा प्रबंधन के विश्वसनीय सूत्रों ने कहा। (एक जून से सभी दुकानों के घंटे सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक बढ़ा दिए गए हैं)
1 जून से खुलेंगी शराब की दुकानें | Liquor stores will be open from June 1
राज्य सरकार को हर साल 3.36 लाख करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलता है। इसमें 14,000 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री शामिल है। पिछले साल राज्य को शराब की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी|
फिर भी, घाटा 90,000 करोड़ रुपये से अधिक था। अब, हर महीने औसतन 40,000 करोड़ रुपये का राजस्व राज्य के खजाने में आने की उम्मीद है।
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हालांकि, वित्त वर्ष की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर ने फिर तबाही मचा दी, जिससे पैदावार पर फिर असर पड़ा।
कोरोना संकट, अधिकारियों-कर्मचारियों के असामयिक वेतन, पेंशन के खर्च ने भी राज्य के सिर पर कर्ज बढ़ा दिया है| वित्त अधिकारियों ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में अब आय बढ़ाने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की जरूरत है।
इसी पृष्ठभूमि में राज्य मंत्रिमंडल ने सख्त लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा कर प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है और इस संबंध में नए नियम बनाए जा रहे हैं|

नए नियमों में संभावित मुद्दे…
- शराब की दुकानें खोलने की अनुमति; एक ही जगह शराब नहीं पीना
- होटल खोलने की अनुमति होगी, लेकिन लोगों को होटल से पार्सल भोजन तक ले जाया जा सकता है
- मुंबई लोकल बंद रहेगा; दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।
- ई-पास के बिना अंतर-जिला यात्रा संभव नहीं है; 15 जून के बाद जिला प्रतिबंध हटाने का फैसला
- कम मरीजों वाले जिलों में सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित रहेगा
- शहर-जिले में जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पाबंदियों में ढील नहीं दी जाएगी
कोरोना की दूसरी लहर कम होने लगी है और अब सख्त पाबंदियों के तहत रियायतें मिलेंगी। मुंबई लोकल अभी शुरू नहीं होगी। इस संबंध में नए नियम तैयार किए जा रहे हैं और मंत्री 31 मई तक उनकी घोषणा करेंगे।