Learn Stock Market India Part 10 | शेयर और इसके प्रकार

Stock market investment in india - 10

Learn Stock Market India Part 10 | शेयर और इसके प्रकार

इक्विटी शेयर:

ऐसा व्यक्ति कंपनी का असली मालिक होता है। क्योंकि शेयरों का स्वामित्व इन शेयरों की खरीद और होल्डिंग के कारण होता है। ताकि वह व्यक्ति मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके। उसे लाभ का एक हिस्सा मिलता है।

यह सुझाव दिया गया है कि संशोधित नियमों के अनुसार विभिन्न अधिकारों वाले शेयर जारी किए जा सकते हैं। हालांकि इक्विटी शेयरों की तरह यह एक जोखिम भरा फीचर है। आपको यह जानना होगा कि देयता सीमित है, लेकिन लाभ और हानि के रूप में।

ऐसे शेयरों को निर्गम पूंजी के पच्चीस प्रतिशत तक वितरित किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित कंपनी को कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

उदाहरण के लिए, शेयरों के वितरण से कम से कम तीन साल पहले, लाभ वितरित किया जाना चाहिए। बॉन्ड पर या कंपनी के टर्म डिपॉजिट या ब्याज के भुगतान में पिछले तीन वर्षों में कोई कदाचार नहीं होना चाहिए।

लाभांश को पिछले तीन वर्षों में ठीक से वितरित किया जाना चाहिए। यदि निवेशक की कुछ शिकायतें हैं,तो उनका समाधान किया जाना चाहिए।

सेबी को FEMA की तरह दोषी नहीं होना चाहिए।

केवल एक कंपनी जो इस तरह की शर्तों का अनुपालन करती है, उसे विभिन्न अधिकार शेयर आवंटित किए जा सकते हैं।

प्रिफरन्स शेअर्स : Learn Stock Market India Part 10

ऐसे शेयर खरीदने वाला एकमात्र व्यक्ति वह है जो कम जोखिम स्वीकार करना चाहता है लेकिन एक छोटी और नियमित आय प्राप्त करना चाहता है।

इक्विटी शेयरहोल्डर से पहले ऐसे वर्गों को लाभांश वितरित किया जाता है। मतलब उन्हें लाभ की पहली पंक्ति में बैठने का सम्मान मिलता है। प्रिफरन्स शेयर्स के कुछ प्रकार निम्नलिखित नुसार-

अ) रिडिमेबल प्रिफरन्स शेयर्स :

इस तरह के शेयर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान के आधार पर अधिकतम दस वर्षों की अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं। यह कंपनी के नियमों में प्रदान किया जाना चाहिए।

ब) नॉनरिडिमेबल प्रिफरन्स शेयर्स :

ऐसे शेयर संशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 80 के अनुसार किसी भी कंपनी को वितरित किए जा सकते हैं। ऐसे पुनर्भुगतान की सीमा अधिकतम दस वर्ष होगी।

क) क्युमिलेटिव्ह प्रिफरन्स शेयर्स : Learn Stock Market India Part 10

यदि कंपनी हर साल लाभ नहीं कमाती है, तो उसे पिछले कुछ वर्षों में लाभांश का भुगतान करना होगा और यदि वह चालू वर्ष में ऐसा लाभ कमाती है, तो उसे शेष राशि को लाभांश के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है।

ड) नॉनक्युमिलेटिव्ह प्रिफरन्स शेयर्स :

ऐसे वर्गों को भविष्य में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है यदि उन्होंने वर्ष के लिए लाभ नहीं कमाया है। यह केवल तभी वितरित किया जाता है जब लाभांश घोषित किया जाता है।

इ) पार्टिसिपेटिंग प्रिफरन्स शेयर्स :

ऐसे शेयरधारकों को एक निश्चित दर पर लाभांश वितरित करने और इक्विटी शेयरधारकों के साथ एक पंक्ति में लाभांश प्राप्त करने का प्रावधान है।

ई) नॉनपार्टिसिपेटिंग प्रिफरन्स शेयर्स : Learn Stock Market India Part 10

यह एकमुश्त लाभांश प्रदान करता है। इसलिए इक्विटी शेयरधारकों को लाभ न मिलने का प्रावधान है। जब ये सभी वरीयता वाले शेयरधारक विघटन के समय कंपनी के सभी बकाया का भुगतान करते हैं, तो उनकी प्राथमिकता सबसे पहले होती है।

जिसमें वे उनके द्वारा रखे गए शेयरों का मूल्य वापस प्राप्त करते हैं। इसके बाद इक्विटी शेयरों का अधिकार आता है। इसलिए इक्विटी शेयरहोल्डर के पास खुशहाल साथी होने की मानसिकता नहीं है।

सुख और दुःख में बराबर के भागीदार होना ही कंपनी के असली मालिक हैं। ऐसा वर्ग जोखिम को स्वीकार करता है,यही वजह है कि उन्हें मुनाफे में हिस्सेदारी की वास्तविक संतुष्टि मिलती है।

उ) राईट शेयर्स :

मौजूदा शेयरधारकों को राइट शेयर तभी जारी किए जाते हैं,जब उनकी पहली प्राथमिकता होती है।

हालांकि,ऐसे शेयरों को जारी करने का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई और कंपनी के प्रबंधन में हस्तक्षेप न करे। 

इसके लिए सामान्य निकाय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार इन शेयरों का मूल्य क्या होना चाहिए? बाजार मूल्य,अंकित मूल्य,या प्रीमियम द्वारा कीमत निर्धारित करने का निर्णय लेते हैं। सदस्य रजिस्टर बंद होने की तारीख को  रखना  या घोषित करना पड़ता है।

इसके लिए,मौजूदा शेयरधारकों को ऐसे शेयरों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। ये शेयर प्रमोटर के कैपिटल शेयर को प्रभावित नहीं करते हैं।

जब ऐसे शेयर वितरित किए जाते हैं, तो यह बाजार मूल्य की तरह व्यवहार करता है। बाजार मूल्य में किसी भी अन्य स्टॉक की तरह उतार-चढ़ाव होता है।

जिनके पास कंपनी के शेयर नहीं हैं,वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

ऊ) बोनस शेयर्स :

जैसे राईट शेयरों की तरह शेयरधारकों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। बोनस शेयरों पर भी यही फॉर्मूला लागू होता है। यहां बोनस शेयर विद्यमान , मौजूदा शेयरधारकों को भी दिए जाते हैं। ऐसे प्रबंधन निर्णयों के कारण बचाए गए लाभ का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। इस वजह लाभांश का आवंटन दर घटता है। ‘प्रेरणा’ मौजूदा शेयरधारक को वित्तीय रूप में दी जाती है। जैसे-जैसे कंपनियों की छवि बढ़ती है, वैसे-वैसे शेयरों का मूल्य भी बढ़ता है।

बोनस शेयर देकर स्वामित्व में नए शेयरधारकों के बिना मौजूदा शेयरधारकों के शेयरधारिता अधिकार बढ़ जाते हैं। शेयर की कीमत इस तरह से रखना कि इससे बाजार में खरीद-बिक्री हो सके। बोनस शेयरों का पूरा भुगतान करना होगा। इसके मूल शेयरों की संख्या का अनुपात निश्चित है और मूल शेयर पूंजी और गंगाजलि का अनुपात कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए। गंगाजळी जितनी अधिक होगी,बोनस की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

ए) प्री-एमटिव राइट:

जब किसी कंपनी को शेयर बेचने की आवश्यकता होती है, तो मौजूदा शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम के तहत मौजूदा शेयरधारकों को ‘अधिमान्य अधिकार’ सिद्धांत के तहत दूसरों को शेयर हस्तांतरित करने का अधिकार होता है।

उसके हिसाब से शेयर ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान कंपनी के नियमों में होना चाहिए।

ऐ) गैर-मतदान शेयर:

कई बार छोटा निवेशक किसी कंपनी में निवेश करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समय-समय पर लाभांश अर्जित करके अपने निवेश को लाभदायक बनाना है।

ऐसे निवेशक के पास कंपनी के प्रबंधन का ध्यान रखने की मानसिकता नहीं है और कंपनी की बैठकों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा वर्ग हर जगह बिखरा हुआ है।

वहाँ से कंपनी के कार्यालय जाने में कई वित्तीय और व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। ऐसे समय में कंपनी को यह तरीका भी महंगा लगता है साथ ही, ऐसे शेयरधारकों की कम संख्या के कारण, निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसके ‘वोट’ का महत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गौण हो गया है, जिससे नए युग में गैर-मतदान अधिकार हिस्से ने जन्म लिया ।

इसे निवेशक की प्रतिक्रिया मिलती है।     

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बाय बॅक : Learn Stock Market India Part 10

वास्तव में, बाय बॅक शेयरों का रूप नहीं है, यह एक कंपनी द्वारा प्रदान की गई सुविधा है। कई बार कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती है। कुछ समय पहले रिलायंस में ऐसा हुआ था।

इसके लिए ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टॉक मार्केट लिस्ट में होना जरुरी  है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों में ऐसा प्रावधान होना चाहिए।

ऐसी खरीदी सदस्यों से या शेयर बाजार से अपने स्वयं के शेयरों को फिर से खरीदकर की जाती है।

हालांकि शेयरों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन शेयरों को रखने वाले शेयरधारक गिरावट के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं।

मंदी के दौरान खुद के शेयर की कीमत कम ना हो इसलिये तुच्छ आधार  कि जरुरत होती  है। इसलिए शेयरों की पुनर्खरीद एक दोधारी तलवार है। इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए।

तो चलिए शेयर बाजार की (Stock market learning) सैर करते हैं। शेयर बाजार की सीरीज

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