How to link aadhar (आधार कार्ड) to pan (पैन कार्ड)? आधार कार्ड आपके जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है| लेकिन इसके साथ ही अभी आपके लिए एक और जरूरी काम है, वह यह है कि अगर आपने 31 मार्च तक पैन से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है
आधार कार्ड बिना लिंक करें अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है|
दरअसल सरकार ने 31 मार्च 2021 से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है|
तो आज हम आपको आपके पेन और आधार कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे| इसके साथ ही हम आपको कुछ ऐसे काम बताएंगे जिसे 31 मार्च 2021 से पहले आपको पूरा करना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको नुकसान और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है|
तो चलिए सबसे पहले आपको पैन को आधार कार्ड से ऑफलाइन लिंक कैसे करें इसके बारे में जानकारी देते हैं|

How to link AADHAR to PAN? – Step by Step
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567638 या फिर 56161 पर एस एम एस करना होगा|
- इस एस एम एस में आपको यू आई डी पी ए एन (UIDPAN) लिखना होगा|
- इसके बाद space छोड़कर आपको 12 को का आधार नंबर दर्ज कराना होगा|
- फिर एक और स्पेस देखकर आपको अपना 10 अंकों का पेन कार्ड नंबर इसमें लिखना होगा|
- इसके बाद यह सब को 567678 पर भेजना होगा|
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इसके बाद पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होने का मैसेज आ जाएगा | आपको ऑनलाइन पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया के बारे में भी बता देते हैं|
इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा

इसके बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा

पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, नाम, captcha code दर्ज कीजिए, इसके बाद आप लिंक पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा|
आधार कार्ड – पैन कार्ड के अलावा कौन से काम है जो 31 मार्च 2021 से पहले आपको करने होंगे
वित्त वर्ष 2019-20 का revised या डिलेड (Income tax) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है| इसके अलावा जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है| इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने की भी यह आखिरी तारीख है, वही Emergency क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ भी आप 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं| और इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी का फायदा भी आपको इस तारीख तक मिल सकता है|
इसके अलावा लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर के तहत टैक्स बेनिफिट लेने की आखिरी तारीख भी 21 मार्च 2001 केस रखी गई है इसलिए जल्द से जल्द इन कामों को 31 मार्च से पहले कर ले वरना आपको हजारों रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है|