EPFO Pension Scheme – सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला?

EPFO Pension Scheme

EPFO Pension Scheme – सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संशोधित पेंशन योजना 2014 मान्य और 1995 में भारत में शुरू की गई थी।

EPFO Pension Schem 2014 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है| अदालत ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 की वैधता को बरकरार रखा और पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा को कम कर दिया, जिसने 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता सहित) निर्धारित किया था।

15,000 रुपये प्रति माह आय और संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन 6,5000 रुपये प्रति माह थी। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित एक सेवानिवृत्ति योजना है, और 1995 में भारत में शुरू की गई थी।

Supreme Court का बड़ा फैसला | EPFO Pension Scheme

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश यू. ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने मामले में कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, वे छह महीने के भीतर पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं।

पीठ ने कहा कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तिथि तक योजना में शामिल नहीं हो सके उन्हें  केरल (Kerala), राजस्थान (Rajasthan) और दिल्ली (Delhi) उच्च न्यायालयों के फैसलों में इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी के कारण अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, पीठ ने 2014 की योजना में इस शर्त को खारिज कर दिया कि कर्मचारियों को 15,000 रुपये से ऊपर के वेतन पर अतिरिक्त 1.16 प्रतिशत का योगदान देना होगा। हालांकि, फैसले के इस हिस्से पर छह महीने के लिए रोक लगा दी जाएगी, अदालत ने कहा। ताकि अधिकारी राशि जमा कर सकें।

कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा | EPFO Pension Scheme

कर्मचारी भविष्य निधि संघ और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ EPFO ​​की याचिका खारिज कर दी थी| और मामले की सुनवाई पर चर्चा की। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित रख लिया है|

जानिए क्यों है Conflict?

कर्मचारियों के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। यानी कर्मचारी के वेतन की परवाह किए बिना उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के आधार पर ही की जाएगी, फिलहाल इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है।

उदाहरण के लिए, जब आप किसी संस्था में काम करना शुरू करते हैं, तो आपका ईपीएफओ (EPFO) खाता खुल जाता है। एक कार्यरत कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिश EPFO के रूप में योगदान करता है। बदले में उनकी कंपनी भी उन्हें उतनी ही रकम देती है। लेकिन इस राशि का केवल 8.33 प्रतिशत ही जाता है। ऐसे में अगर 15,000 की सीमा हटा दी जाती है, और आपका मूल वेतन 20,000 रुपये हो जाता है, तो पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी|

देश भर में करोड़ों Account Holders हैं।

EPFO अपने खाताधारकों (Account Holders) की जमा राशि पर ब्याज का भुगतान करता है। साथ ही पेंशन योजना के तहत कम से कम एक हजार रुपए पेंशन दी जाती है।

EPF खाते से पैसे निकालने पर नहीं कटेंगे TDS

2014 के संशोधन में प्रति माह 15000 रुपये मासिक वेतन की आवश्यकता थी। लेकिन अब यह सीमा हटा दी गई है। इसमें कहा गया है कि जिनकी तनख्वाह 15 हजार रुपये है, उन्हें 6500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी |अब कोर्ट ने इस नियम को अपना लिया है।

पेंशन नीति के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि के लिए काटा जाता है। जबकि कंपनी के 15,000 रुपये के 12% हिस्से का 8.33% हिस्सा पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन फंड में भी सरकार की ओर से 1.16 फीसदी राशि का भुगतान किया जाता है।

EPFO Pension Scheme
EPFO Pension Scheme

आपके EPFO ​​खाते में है कितना पैसा? EPFO Pension Scheme

Supreme Court ने रुपये की सीमा समाप्त कर दी है। यानी अब जिन कर्मचारियों का EPF खाता है। ऐसे में 15 हजार की व्यापक सीमा को हटाकर यदि आपका मूल वेतन और डीए प्रयास 20 हजार रुपये हो जाता है, तो पेंशन योगदान और पेंशन की राशि में भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए कर्मचारी और कंपनी की सहमति जरूरी है।

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